Parimarjan Plus Bihar डिजिटल जमाबंदी पर पुराने जमाबंदी रजिस्टर में सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन

इस पोस्ट में “Parimarjan Plus Bihar” डिजिटल जमाबंदी (Bihar Bhumi Portal) पर पुराने जमाबंदी रजिस्टर में सुधार/त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

उद्देश्यपरिसंपत्ति प्लस” डिजिटल जमाबंदी रजिस्टर में पाई गई त्रुटियों/सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
कानूनी आधारजमाबंदी रजिस्टर सुधार/त्रुटि सुधार संबंधी बिहार सरकार के विभिन्न परिपत्रों का हवाला (जैसे 05/06/2024, 28/08/2024, 20/01/2025 और 01/03/2025 के आदेश)।
प्रक्रिया का स्वरूपयह पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है।
वेबसाइटhttps://biharbhumi.bihar.gov.in/

ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  • वेबसाइट खोलें https://biharbhumi.bihar.gov.in/
  • “परिसंपत्ति प्लस” पर क्लिक करें → यदि आप पहले से Registered User हैं तो लॉगिन करें, नहीं तो नया User ID और Password बनाएं।
  • आवेदन प्रकार चुनें → “Rectification in Old Jamabandi”
  • जिस जमाबंदी में सुधार करना है उसे Search करें।
  • संबंधित गलत प्रविष्टि (नाम, पिता का नाम, पता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी आदि) को सही विवरण से सुधारें
  • अंत में सेव/सबमिट कर दें और “परिवर्तन अनुमोदन” पर YES करें।
  • सभी बदलाव दर्ज करने के बाद → संबंधित साक्ष्य अपलोड करें और Preview बटन पर क्लिक करें।
  • भरे गए विवरण की जाँच करें → यदि सही है तो Finalize करें, अगर बदलाव करना है तो Edit करें।
  • Final Submit के बाद आपको एक पावती संख्या (Acknowledgement Number) मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की Status ट्रैकिंग कर सकते हैं।
  • यदि अधिकारी द्वारा कोई आपत्ति/Comment दर्ज किया जाता है तो आपको लॉगिन करके उसे देखना होगा और आवश्यकतानुसार सुधार करना होगा।

कम्प्यूटरीकरण हेतु छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया

  • वेबसाइट खोलें https://biharbhumi.bihar.gov.in/ और “Parimarjan Plus” पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करें (यदि Registered User हैं, अन्यथा नया Registration करें)।
  • आवेदन का प्रकार चुनें → “कम्प्यूटरीकरण हेतु छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटाइजेशन”
  • आवेदन फॉर्म भरें (जिला, अंचल, मौजा, जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट का विवरण आदि)।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन सबमिट करें।
  • आवेदन फॉर्म में जमाबंदी नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट विवरण, लगान विवरण आदि भरें → Next बटन दबाएँ → अंत में सभी दस्तावेज अपलोड करें और Preview बटन पर क्लिक करें।
  • यदि विवरण सही है तो Final Submit करें → आपको एक आवेदन रसीद संख्या मिलेगी। → भविष्य में Edit की सुविधा भी उपलब्ध है।
  • यदि अधिकारी कोई आपत्ति दर्ज करते हैं तो आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन कर उसे देखना और समाधान करना होगा।

आवेदन स्थिति ट्रैक करना

आवेदन की स्थिति देखने के लिए 👉 https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर जाएँ → “Parimarjan Plus आवेदन स्थिति देखें” पर क्लिक करें → जिला, अंचल, आवेदन संख्या डालकर सर्च करें।

आवेदन की जाँच और अनुमोदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन राजस्वकर्मी और अंचलाधिकारी को भेजा जाता है। जाँच के बाद यदि आवेदन सही पाया जाता है तो अंचलाधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। अगर त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदन वापस कर दिया जाता है और आवेदक सुधार कर पुनः प्रस्तुत कर सकता है। अनुमोदन के बाद सुधारित जमाबंदी रजिस्टर में दर्ज हो जाता है।

समय सीमा

  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद सामान्यतः 30 दिन के अंदर रैयत को सुधारित जमाबंदी उपलब्ध हो जाती है।
  • यदि आवेदक चाहे तो दूसरा आवेदन भी कर सकता है।
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